Sunday, May 19, 2024
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महिलाओं की सुरक्षा हेतु बने कानून

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। भारतीय नागरिक कल्याण एवं अपराध निरोधक समिति द्वारा संचालित कानूनी सेवा केन्द्र संयोजक तरूण शर्मा एड. के अनुसार समिति के केन्द्रीय महासचिव हरीश कुमार शर्मा एड. ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 ओर तत्सम्बधित उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा प्रति राजस्थान केस में दिये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समयबद्ध कार्यवाही तत्काल करायें जिससे एक और कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण होगा, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों की उपेक्षा करके की जा रही निरन्तर अवमानना भी रूक सकेगी। जनपद में इस कानून के सतही क्रियान्वयन हेतु उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पत्र लिखा है तथा एडीएम से भी वार्ता की है। पत्र में श्री शर्मा ने वेदना व्यक्त करते हुये लिखा है कि उक्त अधिनियम एवं नियमावली में स्पष्ट प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के उपरान्त भी उत्तर प्रदेश में कार्यस्थल पर अनुपालन न होने की वजह से कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है।